ग्वालियर/अतुल सक्सेना
सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से उठाने वाली एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ (mp breaking news ) की खबर (news) का एक बार फिर असर (impact) हुआ है। कलेक्टर ग्वालियर (collector gwalior) ने शादी समारोह (marriage) के लिए शनिवार दिन में जारी किये गये अपने आदेश में शनिवार शाम ही संशोधन (amendment) करते हुए अब वाहन में ड्राइवर (driver) के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति (permission) प्रदान की है। इससे पहले शनिवार को जारी किये आदेश में ड्राइवर (driver) के अतिरिक्त वाहन में एक अन्य व्यक्ति को बैठने की अनुमति दी गई थी।
लॉकडाउन के बीच ग्वालियर जिला प्रशासन ने शादी (marriage) समारोह के आयोजन करने वाले अपने अजीबोगरीब आदेश को एमपी ब्रेकिंग न्यूज (mp breaking news) की खबर के बाद संशोधित कर दिया है । जिला प्रशासन (district administration) ने लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह के लिए सभी धर्मों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर (collector) कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार लोग अपने परिजन की शादी समारोह का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन शादी समारोह में वर-वधु पक्ष से सिर्फ चार-चार लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को जिले से बाहर जाकर शादी करनी है, वे एक वाहन के साथ ड्राइवर (driver) सहित दो अन्य व्यक्ति ले जा सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि कलेक्टर ने जो आदेश (order) पहले जारी किया था उसमें वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त केवल एक व्यक्ति ही बैठने की अनुमति थी। तब दूल्हे (groom) के सामने ये संकट था कि वो विदा के समय क्या दुल्हन (bride) को ड्राइवर के साथ भेजगा और पिता को ससुराल में ही छोड़ देगा।
हमारी खबर की चर्चा होने के बाद कलेक्टर ने आदेश में संशोधन कर दिया है लेकिन निर्देश दिये हैं कि शादी के वक्त दोनों पक्षों को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अगर किसी भी तरह की चूक होती है, तो उसमें दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शनिवार को ग्वालियर (Gwalior) के कलेक्टर (collector) का एक अजीबोगरीब आदेश (order) चर्चा का विषय बना हुआ था और एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। इसके अंतर्गत कलेक्टर ने आदेश दिया था कि शादी ब्याह (marriages) की परमिशन (permission) बेहद लिमिटेड एडिशन में दी जाएगी। इसके अंतर्गत दूल्हा (groom)और दुल्हन (bride) दोनों के परिजन (relatives), काजी या पंडित सहित केवल चार-चार लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। आदेश में ये भी लिखा था कि शादी के लिए बाहर जाने पर सिर्फ दो वाहनों की अनुमति होगी जिसमें हर वाहन (vehicle) में ड्राइवर (driver) सहित सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकेगा। यानि सिर्फ चार लोग, जिनमें दो ड्राईवर (driver) होंगे बाहर जा सकेंगे। एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा। उदाहरण के लिए ग्वालियर (Gwalior) से कोई व्यक्ति इंदौर (Indore) शादी के लिए जाता है। एक गाड़ी में दूल्हा (groom) और दूसरे में उसका पिता होता है। शादी (marriage) की रस्म अदा होने के बाद जब विदाई होगी तो दूल्हे के सामने यह धर्मसंकट होगा कि वह अपने पिता को वहीं छोड़ आए, क्योंकि इस स्थिति में ही वह अपनी दुल्हन (bride) को वापस ला पाएगा। इससे भी आगे बढ़कर रोचक बात यह थी कि एक गाड़ी में ड्राइवर (driver) सहित एक अन्य व्यक्ति ही बैठ सकता है तो पहली बार विदा होने के बाद क्या रास्ते भर दुल्हन ड्राइवर के साथ बैठकर आएगी ?
इस खबर को प्रमुखता से एमबी ब्रेकिंग न्यूज (mp breaking news) पर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ है और कलेक्टर ने अपने आदेश में संशोधन किया है जिसके बाद जिन लोगों को जिले से बाहर जाकर शादी करनी है, वे एक वाहन के साथ ड्राइवर सहित दो अन्य व्यक्ति ले जा सकते हैं।