भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, कभी भी आचार संहिता और मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है।इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आगामी पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियों को लेकर 12 नवम्बर को अपरान्ह 04:00 से 06:00 बजे तक वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
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इसमें पंचायत निर्वाचन में आरओ, एआरओ की भूमिका तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना, आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाईन नॉमिनेशन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद द्वारा जारी पत्र अनुसार उक्त वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन को उपस्थित रहना होगा।
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए मतदान के लिये आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं से जन सामान्य जनप्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को भलीभाँति परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। पंचायत चुनावों 2021 में दो पदों (जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य) के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से वोट डाले जायेंगे तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए वोट, मतपत्र पर सील लगाकर मतपेटी में डाले जायेंगे।
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जिले की पंचायतों की साधारण सभा की बड़कों में हाट-बाजारों, मेलों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं आंगनबाडि़यों में पूर्ण जांच एवं परीक्षण के उपरांत अभिप्रमाणित ईव्च्हीएम का विधिवत प्रदर्शन कराते हुये, उसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रक्रिया भी विस्तारपूर्वक समझाई जाये। इस कार्यवाही के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया की उपस्थिति तथा कार्यवाही का अभिलेखीकरण भी सुनिश्चित किया जाए।
इन नियमों को भी करना होगा पालन
- पंचायत चुनाव के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- इसके तहत अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। अर्थात यदि माह दिसंबर 2014 में निर्वाचन की घोषणा होती है तो 31 मार्च 2014 की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव द्वारा, जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम-निर्देशन पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र, नाम-निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पंचायत चुनाव के लिए आयोग द्वारा सरपंच पद तथा पंच पद के नाम-निर्देशन ऑनलाइन प्राप्त नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा नाम निर्देशन की प्रक्रिया जैसे- नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि, संवीक्षा, नाम वापसी, क्रम निर्धारण एवं प्रतीक चिन्ह का आवंटन आईईएमएस सॉफ्टवेयर से नहीं किया जाकर पारंपरिक पद्धति (Offline) से किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत आम-निर्वाचन-2021की तैयारियों को लेकर 12 नवम्बर को अपरान्ह 04ः00से 06ः00बजे तक वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। #CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #CEOMPElections#minprdd#CommissionerUJN
— PRO JS Agar-Malwa (@PROJSAgar_Malwa) November 9, 2021