भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) की तैयारियों को लेकर आज 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल (State Election Commission Bhopal) द्वारा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।इसमें पंचायत निर्वाचन में आरओ, एआरओ की भूमिका तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना, आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाईन नॉमिनेशन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस संबंध मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद द्वारा जारी पत्र अनुसार पंचायत चुनाव की इस वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन को उपस्थित रहना होगा।वही उमरिया कलेक्टर (Umaria Collector) और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने निर्देश दिए है कि निर्वाचन की बारीकियों को समझकर पूर्ण निष्पक्षता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया आरो एवं एआरओ संपन्न करायें ।पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों को विद्युत कंपनियों तथा स्थानीय निकायों के आदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनें होगें।
उमरिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण मे बताया कि पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन के लिए क्लस्टरवार नाम निर्देशन पत्र जमा करनें की व्यवस्था की जा रही हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करनें की संवैधानिक प्रक्रिया है। पंच एवं सरपंच पद के नाम निर्देशन पर क्लस्टर स्तर पर, जनपद सदस्य के नाम निर्देशन पर एसडीएम कार्यालय में तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के रिटर्निग आफीसर कलेक्टर होगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात प्रारूप दो मे अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें नाम निर्देशन प्राप्त करनें का स्थान, समय, अंतिम तारीख, समीक्षा की तारीख, मतदान दिवस एवं समय, मतगणना, सारणीनियन तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि एवं स्थान जारी की जाएगी।
इसके अलावा मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने बताया कि सभी एआरओ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करनें के पूर्व आवश्यक सामग्री निर्वाचन शाखा से प्राप्त करेंगें। प्रारूप 4 में अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र भरना होगा। जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विद्युत कंपनी एवं स्थानीय निकाय का आदेय प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शपथ पत्र देने होगे। मास्टर ट्रेनर पंकज नयन तिवारी ने बताया कि संवीक्षा का कार्य संबंधित रिटर्निग आफीसर, तहसीलदार द्वारा नियत तिथि समय एवं स्थान में किया जाएगा। फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करनें पर पावती दी जाएगी। फार्म भरते समय दस्तावेज उपलब्ध नही होनें की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को संवीक्षा दिवस के पूर्व के दिन एवं समय तक का अवसर दिया जाना चाहिए। फार्म स्वीकृत या रिजेक्ट करनें का अधिकार संबंधित रिटर्निंग आफीसर को ही होगा।
इसके अलावा भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में प्रशिक्षक बैठक में पंच व सरपंच के मतपत्र व मत पेटियों से होने वाले चुनाव तथा जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य के EVM से होने वाले चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। साथ ही पंच व सरपंच पद के लिए मतदान केंद्रों पर होने वाली मतगणना तथा जिला व जनपद सदस्य के EVM से होने वाले मतदान के लिए मॉक पॉल एवं मतदान के लिए EVM सीलिंग प्रक्रिया एवं EVM के संचालन का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।वही अनुपस्थित रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का वेतन काटने निर्देश दिए। साथ ही आने वाले दिवस में भी अनुपस्थित होने की स्थिति उनके विरूद्ध निलंबन कार्यवाही करने के निर्देश दिए।