मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं? जानें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने क्या कहा

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।old Pension Scheme. एक तरफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों (MP Employees Officer) को बड़ा झटका लगा है। शिवराज सरकार (MP Shivraj Government) ने पुरानी पेंशन बहाली से इंकार कर दिया है।आज बजट सत्र के दौरान वित्तमंत्री ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हालांकि इस संशोधन के लिए विचार किया जा सकता है।

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आज बुधवार 9 मार्च को बजट पेश करते हुए मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (MP Finance Minister Jagdish Deora) ने कहा है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं। हालांकि वर्तमान में जो पेंशन लागू है, इसमें आगे कुछ संशोधन कर सकते हैं। वित्तमंत्री के इस बयान से लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बजट सत्र में इसे बहाल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बता दे कि मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है।वही बीजेपी-कांग्रेस विधायकों ने भी इसका समर्थन किया था। हाल ही बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और अनिल जैन समेत कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग की थी।इतना ही नहीं कर्मचारियों ने तो आंदोलन की चेतावनी भी दे दी थी, बावजूद इसके बहाल नहीं की गई।बीते दिनों कर्मचारियों ने 13 मार्च को बड़े आंदोलन की बात भी कही थी।

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तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी ने सरकार (MP Government) से आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।कर्मचारियों कि मांग है कि 1 जनवरी 2005 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ हर महीने 800 से डेढ़ हजार रुपए ही पेंशन मिल रही है। प्रदेश में दो लाख 87 हजार शिक्षक और 48 हजार स्थयीकर्मी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत हैं।

ऐसे समझें अंतर

  •  वर्तमान में अंशदायी पेंशन के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन से 10% राशि काटी जाती है,  जिसमें 14 % सरकार मिलाती है।ब्याज सहित कुल जमा राशि का 40 से 60 % हिस्सा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त देते हैं और शेष राशि से पेंशन मिलती है, जो वर्तमान में पांच 500 से 3 हजार रुपये तक है।
  • पुरानी पेंशन स्कीम अगर रिटायरमेंट के दौरान जिस का वेतन 50000 रू मासिक होगा उसको करीब 25000 रू मासिक पेंशन आजीवन मिलेगी। पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी इसका लाभ मिलना था।
  • हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है और पेंशनर की मौत होने पर उसकी पत्नी को परिवार पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होने से अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने हिस्से की 10 प्रतिशत की बचत होगी और लाइफ टाईम पेंशन के रूप में आधा वेतन मिलता रहेगा।

 


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