युवक ने शादीशुदा प्रेमिका की कस्टडी दिलाने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, जानिये ये अजीबोगरीब मामला

Petition in Gujarat High Court : क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स अपनी शादीशुदा प्रेमिका की कस्टडी मांगने अदालत चला जाए। हाल ही में ऐसा मामला गुजरात में सामने आया है जहां एक युवक ने कहा कि उसकी विवाहित प्रेमिका को उसे वापस दिलाया जाए। उसका कहना था कि पति और ससुरालवालों ने उसे जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा है, वहीं इस मामले में उसने एक लिव इन एग्रीमेंट भी पेश किया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी और 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

गुजरात हाईकोर्ट जब में ये अजीबोगरीब मामला सामने आया तो एकबारगी जज भी चौंक गए। यहां एक शख्स अपनी शादीशुदा प्रेमिका की कस्टडी दिलाने की मांग कर रहा था। वो ये बात उस महिला के साथ हुए लिव-इन एग्रीमेंट को लेकर कह रहा था। उसका कहना था कि महिला की शादी बिना उसकी मर्जी से कराई गई थी और कुछ समय बाद ही वो अपने पति और ससुराल को छोड़कर आ गई। इसके बाद वो लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और महिला ने उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया था। याचिका में कहा गया कि कुछ समय बाद महिला को उसके ससुरालवाले जबरदस्ती अपने साथ ले गए और अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा है। उसका कहना था कि पति से महिला को उसकी कस्टडी दिलाई जाए। इसपर गुजरात सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसे इस तरह की कस्टडी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर महिला अपने पति के साथ रह रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अवैध रूप से बंदी बनाई गई है।

इस मामले की सुनवाई के बाद गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वीएम पंचोली और जस्टिस एचएम प्रच्छाक की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की महिला से शादी नहीं हुई है और उसका अपने पति से तलाक भी नहीं हुआ है। इसी के साथ कथित लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के आधार पर याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। ये फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया।