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Fri, Dec 5, 2025

MP के इस जिले के कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना, ये है पूरा मामला

Written by:Atul Saxena
भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपए निर्धारित की गई। इसके बाद इसे घटाकर 5 लाख 40 हजार रुपए कर दिया गया, जिसे व्यक्ति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
MP के इस जिले के कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना, ये है पूरा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने समय पर जवाब पेश न करने पर सीधी कलेक्टर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर दायर की गई याचिका पर की है। हाई कोर्ट के आदेश पर सीधी कलेक्टर अदालत में हाजिर हुए और माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगी।

मुआवजा राशि तय कर निकाल दिया घटाने का आदेश 

सीधी निवासी सीता सिंह की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर कलेक्टर पर जुर्माना लगाया गया है, सीता सिंह के मुताबिक शासन की ओर से उनकी भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसमें मुआवजा राशि 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपए निर्धारित की गई। इसके बाद इसे घटाकर 5 लाख 40 हजार रुपए कर दिया गया, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा आदेश जारी कर अवॉर्ड राशि में कटौती की गई है जो नियमानुसार गलत है।

कलेक्टर का हलफनामा, सरकार की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी 

कोर्ट ने प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा आदेश पारित करने के संबंध में जवाब मांगा था, पर सीधी कलेक्टर की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सीधी कलेक्टर के हस्ताक्षर से पेश किया गया हलफनामा पूर्व में सरकार द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट की हूबहू कॉपी है। हाई कोर्ट ने जिस संबंध में जानकारी मांगी थी, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने सीधी कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया और फिर जुर्माना लगा दिया।

संदीप कुमार की रिपोर्ट