देश और प्रदेश की सरकारें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जरुरतमंदों को लोन उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन सहकारी समितियों में और बैंकों में बैठे रिश्वतखोर सरकारों की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं, लोकायुक्त पुलिस ने आज ऐसे ही भ्रष्ट अफसरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने आज की जिलों में रिश्वतखोरों पर कार्रवाई की, जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मंडला में रिश्वतखोर जिला सहकारी समिति मर्यादित मोहगांव के समिति प्रबंधक सोहेल खान को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया वे केसीसी पर स्वीकृत 1 लाख रुपये के लोन को पास करने के बदले रिश्वत ले रहे थे, इसमें उनका एक सहयोगी भी शामिल था।
इसी तरह इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने भारतीय स्टेट बैन के असिस्टेंट मैनेजर पर मामला दर्ज किया है उनपर आरोप है कि उन्होएँ 4 लाख रुपये का लोन पास करने के बदले 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी , लोकायुक्त पुलिस ने उनकी बैंक के हॉउस कीपर को आवेदक से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
इंदौर लोकायुक्त पुलिस एसपी राजेश सही के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक झाबुआ जिले की थांदला तहसील के ग्राम नरसिंगपाडा में रहने वाले पंकेश सिंगाड ने एक शिकायती आवेदन में भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खवासा तहसील थांदला जिला झाबुआ में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर/फील्ड ऑफिसर ऋषभ शुक्ला पर 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप लगाये थे।
SBI में दिया किराना दुकान खोलने के लिए लोन का आवेदन
शिकायत में आवेदक पंकेश सिंगाड ने बताया कि उसने 26 जून 2025 को किराना की दुकान संचालित करने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 4 लाख रुपये के लोन लेने के लिए आवेदन दिया था, उसके अगले दिन 27 जून को वो ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट को लेकर असिसटेंट मैनेजर/ फील्ड ऑफिसर ऋषभ शुक्ला के पास गया।
असिस्टेंट मैनेजर ने मांगी 40 हजार रुपये की रिश्वत
इसके कुछ दिन बाद जब वो लोन के विषय में बात करने बैंक गया तो उसे वहां स्टोर कीपर (बीएचएस सिक्यूरिटी एण्ड सर्विसेस, 30 नागझिरी उज्जैन) हीरालाल लोहार मिला उसने कहा वो साहब से कहकर लोन पास करवा देगा, जिसके बाद वो हीरालाल के साथ ऋषभ शुक्ला से मिला तो इन लोगों ने 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
रिश्वत की राशि हाथ में आते ही गिरफ्तार
शिकायत के बाद एसपी लोकायुक्त के निर्देश पर इसका सत्यापन किया गया जो सही पाए जाने के बाद आज 4 सितम्बर को ट्रैप दल गठित कर टीम बैंक पहुंची जहाँ ऋषभ शुक्ला द्वारा बताये अनुसार हीरालाल लोहार को आवेदक पंकेश सिंगाड ने रिश्वत की राशि 10 हजार रुपये दी, राशि हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बीएनएस 61 (2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जाँच में ले लिया है।





