CG Vyapam Teacher Recruitment : शिक्षक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। हजारों पदों पर एक बार फिर से शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 मई से शुरू होगी। 4 मई को मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की गई है। कुल 12489 शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी।
12489 शिक्षकों की सीधी भर्ती
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गुरूवार 4 मई को ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि प्रदेश में 12489 शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। जिनमें सहायक शिक्षकों की संख्या 6285 रखी गई है। इनसे सहायक शिक्षकों के अलावा 5277 शिक्षक शामिल रहेंगे जबकि 432 व्याख्याताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। आ रही जानकारी के मुताबिक इन सभी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वहीं चयन का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जाना है।
6 मई से प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पर भी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता पदों पर भर्ती के लिए 6 मई से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार व्यापम छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं।
सभी भर्तियों को मिशन मोड में पूरा करने के भी निर्देश
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। प्रदेश में 58% आरक्षण पर लगी रोक के चलते भर्ती प्रक्रिया को बाधित किया जाता रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक को हटा दिया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव डीजीपी और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग की थी। वही सभी भर्तियों को मिशन मोड में पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
1 मई को है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष सितंबर महीने में सरकारी नौकरी और संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाकर 58% करने के सरकार के 2012 के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के 58% आरक्षण देने के फैसले को ‘असंवैधानिक’ घोषित करने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को 58% आरक्षण के साथ भर्ती की अनुमति दी है।