Sun, Dec 28, 2025

MP : नियुक्ति नियम में बदलाव, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, बढ़ाई गई अवधि, जानें प्रक्रिया

Written by:Kashish Trivedi
Published:
MP : नियुक्ति नियम में बदलाव, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, बढ़ाई गई अवधि, जानें प्रक्रिया

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 100000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया (MP Recruitment) की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल कई विभागों में भर्ती के लिए प्रक्रिया को अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के नियम में संशोधन करते हुए नियुक्ति नियम को और सरल बनाया गया। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिवंगत बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बड़ी राहत दी गई है।

इसके तहत दिवंगत बिजली कर्मी के परिवार के आश्रित उम्मीदवार को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही कार्यालय सहायक के रूप में तृतीय श्रेणी के पद पर नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

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मामले में कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के दिवंगत हो जाने पर उनके आश्रितों को भरण-पोषण के लिए तत्काल नौकरी की जरूरत होती है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए उन्हें 3 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था। जिससे उनके अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। ऐसे में कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि कर्मियों के परिवार को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और निर्धारित की गई अवधि में वांछित योग्यता हासिल करने में भी सक्षम होंगे।

नवीन नियम के तहत कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिवंगत कंपनी सेवक के आश्रित को तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा और कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से पास करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। साथ ही लंबित पात्र आवेदनों पर भी यह नियम लागू होंगे और लंबित आवेदन के निराकरण संशोधन अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले के नियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को 3 वर्ष का समय दिया जाता था। योग्यता प्राप्त करने के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती थी लेकिन अब मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियम में संशोधन किया गया है। साथ ही 940 आवेदनों में से 552 आवेदन का निराकरण करते हुए उन्हें तृतीय श्रेणी पर 265 और चतुर्थ श्रेणी श्रेणी पर 287 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।