रिश्वत लेना पड़ा महंगा, नप के उपयंत्री को 4 साल की जेल

खरगोन| नगर परिषद के उपयंत्री को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया| भीकनगांव नगर परिषद के तत्कालीन उपयंत्री बृजेश कुमार गुप्ता को कोर्ट ने चार साज की सजा और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है| जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई। यह फैसला गुरुवार को जिला न्यायालय मंडलेश्वर की विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आरती शर्मा ने सुनाया। गुप्ता को 2016 में लोकायुक्त टीम ने ट्रेस करते हुए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था।

जानकारी के मुताबिक पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप अलावा ने बताया बृजेश कुमार वेदप्रकाश गुप्ता (56) निवासी शासकीय क्वार्टर नप भीकनगांव मूल निवासी खरगोन ने नगर परिषद भीकनगांव में लोक सेवक के रूप में उपयंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुए शिकायतकर्ता ललित वर्मा से निर्माण कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र व शेष बिलों के भुगतान के एवज में अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषिक के रूप में स्वयं को लाभ पहुंचाने के आशय से 19 अगस्त 2016 को 15 हजार रु. की मांग की थी। जांच में सही पाने पर सजा सुनाई।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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