नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट केंद्र सरकार (central government) ने 01 जुलाई, 2021 से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन भत्तों में पेंशन प्रतिशत में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और अब यह पहले के 17% से बढ़कर 28% तक पहुंच गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions) के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा साझा किए गए कार्यालय ज्ञापन (OM) के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए स्वीकार्य महंगाई राहत (DR) को मौजूदा 1 जुलाई, 2021 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) के 28 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि ये दरें केंद्र सरकार के नागरिक पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित PSU/स्वायत्त निकायों में पेंशनभोगियों पर लागू होंगी। इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष की कम्यूटेशन अवधि समाप्त होने के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए हैं।
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यह सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों और रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किए गए नागरिक पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, रेलवे पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा, जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
OM में आगे उल्लेख किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में न्याय विभाग द्वारा अलग से आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में महंगाई राहत भुगतान की मात्रा की गणना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
OM ने कार्यालय महालेखाकार और अधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि इन निर्देशों के आधार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान की व्यवस्था करें।