DJ at high volume : क्या आपका पड़ोसी तेज आवाज में बजाता है डीजे? जानें इसे कैसे करवाएं बंद

DJ at high volume : क्या आपकी पढ़ाई आपके पडोसी द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने से डिस्टर्ब हो रही है। क्या आप दिनभर ऑफिस से थककर जब घर आते है तो आपका पडोसी आपको तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर परेशान करता है। या किसी और वजह से आप अपने पडोसी द्वारा तेज आवाज में बजाए जा रहे म्यूजिक को बंद करवाना चाहते है। तो यह खबर आपके काम की है।

Rishabh Namdev
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DJ at high volume : दरअसल आज हम आपको इस लेख में महत्वूर्ण जानकारी देनेवाले है। सोचिए अगर आप सारा दिन ऑफिस से काम करके थककर घर जाते हैं। तो आप सोचते है की आपको डिनर के बाद अच्छी और गहरी नींद आए, लेकिन उसी समय अगर आपका पड़ोसी तेज आवाज में म्यूजिक बजाना शुरू कर दे। और उसकी आवाज इतनी तेज हो की उस शोर से आपके घर की खिड़कियां तक कांपने लग जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे। आज हम इस लेख में आपको बताएंगे की तेज आवाज में बजाए जा रहे डीजे को हम कैसे बंद कर सकते है? क्या इसके लिए हमे कोई कानूनी मदद मिल सकती है?

इसको लेकर क्या है कानून?

दरअसल सबसे पहले हमे समझना होगा की इसको लेकर क्या क्या कानून है। दरअसल इसको लेकर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) कानून-2000 बनाया गया है। इसके तहत एक आपने हर जगह देखा होगा। जिसमे लिखा होता है की रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज में म्यूजिक बजाना गैरकानूनी है, इसके साथ ही उसमे जुर्माने की रकम भी लिखी हुई रहती है। दरअसल आपको बता दें इसको लेकर एक कानून बनाया गया है। जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी है। हालांकि राज्य सरकार को मिले अधिकार के तहत कुछ शर्तों के साथ रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत दी जा सकती है।

इसके लिए शिकायत कहां दर्ज करवा सकते हैं?

हालांकि ऐसे में सवाल उठता है की आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते है? इसकी शिकायत कहा और किसे कर सकते है। दरअसल हम आपको बता दें यदि आप रात 12 बजे के बाद अपने पड़ोसी द्वारा बजाए जा रहे तेज म्यूजिक से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप इसकी शिकायत पुलिस में कर सकते है। साथ ही आप इसकी शिकायत शहर के कलेक्टर ऑफिस में भी कर सकते है। दरअसल राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT इसको लेकर साफ़ कर चुका है कि एक तय सीमा से तेज लाउडस्पीकर और डीजे बजाना गैरकानूनी है।

दरअसल अनुच्छेद 32 के चलते पीड़ित सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। वहीं इस मामले में पीड़ित अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है।


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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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