Fri, Dec 26, 2025

Aadhar-PAN को लेकर आई महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने दी ये बड़ी राहत

Written by:Kashish Trivedi
Published:
Last Updated:
Aadhar-PAN को लेकर आई महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने दी ये बड़ी राहत

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकार ने आधार (AADHAR) को पैन (PAN) से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार को पैन से लिंक (link) करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च, 2022 होगी। इससे पहले पैन कार्ड (PAN Card)  को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी। पैन-आधार लिंकिंग के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन (extention) दिया गया है।

करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार (Modi government) ने पहले भी UIDAI आधार संख्या की सूचना के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 तक पैन के साथ जोड़ने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। यदि आपके पास पहले से ही स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड है और आप आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य हैं या आपने पहले ही एक प्राप्त कर लिया है, तो आपको आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देनी होगी। आपका PAN-Aadhar लिंकिंग पूरा करने की जरूरत है, अन्यथा पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा।

Read More: पिता ने चार बेटियों को सुलाया मौत की नींद, पत्नी की कोरोना से मौत से था सदमें में

एक बार जब PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो कोई भी ऐसे कई लेन-देन नहीं कर पाएगा जहां PAN को अनिवार्य रूप से उद्धृत करना आवश्यक है। आयकर विभाग (IT Department) ने 18 वित्तीय लेनदेन निर्दिष्ट किए हैं, जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में, लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब PAN और Aadhr जुड़े हों, इस प्रकार पैन को फिर से सक्रिय किया जा सके।

Aadhar को PAN Card से जोड़ने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं। कोई लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकता है या यहां तक ​​कि लॉगिंग के बिना भी, आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि RTR दाखिल करने के लिए आधार और पैन लिंकेज अनिवार्य है जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी जाए।