जनरल टिकट से ट्रेन का कर रहे हैं सफर, जान लिजिए इससे जुड़े जरूरी नियम

भारत में बहुत से प्रकार की ट्रेनें संचालित की जा रही है। जिनमें विआईपी ट्रेन, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें शामिल है। इसके अलावा बहुत सी मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेनें भी संचालित की जा रही है। जिनमें जनरल, स्लीपर, एसी कोच जैसे कैटिगरीज शामिल है।

Sanjucta Pandit
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Indian Railways : भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। यहां रोज 1300 से अधिक ट्रेनें संचालित की जाती है। भारत में कुल 7,500 से अधिक रेलवे स्टेशन है, जहां से रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 डिवीजन में बांटा गया है, जिनमें सबसे बड़ा जॉन उत्तर रेलवे का है। रेलवे का सफर काफी अनोखा होता है। इस दौरान लोग तरह-तरह के लोगों से मिलते हैं। ट्रेन बहुत से राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे में यात्रियों को विभिन्न राज्यों की संस्कृति, खानपान, भाषा, आदि से रूबरू होने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने और जानने का भी मौका मिल जाता है। सफर के दौरान लोग एक-दूसरे के साथी बन जाते हैं, जिससे उनका सफर आसानी से कट जाता है।

भारत में बहुत से प्रकार की ट्रेनें संचालित की जा रही है। जिनमें विआईपी ट्रेन, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें शामिल है। इसके अलावा बहुत सी मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेनें भी संचालित की जा रही है। जिनमें जनरल, स्लीपर, एसी कोच जैसे कैटिगरीज शामिल है।

नियमों में होता रहता है बदलाव (Indian Railways)

वैसे तो भारतीय रेलवे द्वारा लोगों की जरूरत को देखते हुए समय-समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में यात्रियों को जानकारी नहीं होती है। एक गलती होने पर इसके लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

जनरल टिकट (Genral Ticket)

दरअसल, हम जनरल टिकट की बात कर रहे हैं। जिसकी वैलिडिटी अक्सर लोगों को नहीं पता होती। जिस कारण उन्हें कई बार जुर्माना देना पड़ता है। हालांकि, पहले जनरल टिकट की समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन यात्रियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसे रोकने के लिए साल 2016 में जनरल टिकट की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

वैलिडिटी

नए नियमों के मुताबिक, 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 3 घंटे के भीतर जनरल टिकट पर सफर करना जरूरी है। वरना वह वैलिड नहीं मानी जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों को भारी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रेलवे ने एक नियम और बनाई है। जिसके तहत 3 घंटे के अंदर यदि वह यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो इस जनरल टिकट को कैंसिल माना जाएगा


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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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