Sarkari Yojana: देशभर में बालिकाओं के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारी अनेक योजनाएं चला रही हैं। ऐसे ही योजनाओं में से एक “भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana) है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना है। साथ ही समाज में में बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाना है।
स्कीम के बारे में
भाग्य लक्ष्मी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करती है। योजना के तहत माता-पिता को बेटियों के जन्म पर सहायता प्रदान की जाती है। एक परिवार की दो बालिकाओं को ही लाभ मिलता है। जन्म के समय राज्य सरकार 51 हजार रुपये का बॉन्ड माता को देती है। यह बालिका के 21 वर्ष आयु पूरे होने पर मैच्योर होता है। मैच्योरिटी के समय 2 लाख रुपये मिलते हैं। इसमें पढ़ाई के लिए कुल 23000 रुपये मिलते हैं। योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान किस्तों में होता है। स्कीम का लाभ उठाने वाले परिवार का इनकम सालाना 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी। साथ ही परिवार में बच्चों की संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए
ऐसे उठायें लाभ
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इस लिस्ट में आधार कार्ड, बेटी का साथ बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट , मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके स्कीम के आवेदन किया जा सकता है-
- सबसे पहले ऑफिस आधिकारिक वेबसाइट http://mahilakalyan.up.nic.इन पर जाएं।
- यहाँ से से फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
- आवेदन पत्र में सही-सही जानकारी को दर्ज करें।
- दस्तावेजों के साथ फॉर्म को आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में इसे जमा करें।