खरगोन, बाबूलाल सारंग। खरगोन जिले में तीन वर्षों से न्यायालय में चल रहे एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले के अंतर्गत बड़वाह तहसील में तीन साल पहले तीन आरोपियों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी जिसके बाद इन आरोपियों पर हत्या का मामला न्यायलय में चल रहा था वहीं अब तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश शर्मा ने इन तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है|
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जानकारी के मुताबिक लोक अभियोजक गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को बड़वाह दशहरा मैदान में जबरेश्वर महादेव मंदिर के पास की एक गली में दशहरा मैदान निवासी बारीक उर्फ़ सौरभ (24), बब्लू उर्फ़ रोहित(26) एवं इंदौर निवासी रिश्तेदार विशाल(25), यह तीनों आरोपियों ने मिलकर दशहरा मैदान निवासी राजू उर्फ़ अक्षय की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। जिसका बडवाह पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में विचाराधीन था। जिसपर तीनों आरोपियों को न्यायाधीश दिनेश शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।