MP Pensioners DR Hike 2025 : मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में 3 फीसदी वृद्धि की है। नई दरें मार्च 2025 से लागू होंगी। हालांकि इस वृद्धि के बाद भी पेंशनर सरकार से नाराज हैं, क्योंकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तुलना में 2% महंगाई राहत कम है।
दरअसल, राज्य शासन के 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% व 1 जनवरी 2025 से 2% की वृद्धि करते हुए कुल 55% DA देने का फैसला लिया है, ऐसे में जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का एरियर 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर तक मिलेगा लेकिन पेंशनरों को मार्च 2025 से डीआर का लाभ दिया जाएगा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।

पेंशनरों की मंहगाई राहत में 2 फीसदी वृद्धि
एमपी सरकार ने पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान अंतर्गत 53% एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246% पेंशन राहत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।इसके अलावा 1 जनवरी से 30 सितम्बर 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
डीआर वृद्धि के लिए लेनी पड़ती है छग सरकार से सहमति
- दरअसल, वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और राहत का 74% वित्तीय भार मध्य प्रदेश और 26% छत्तीसगढ़ उठाती है, ऐसे में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।
- अधिनियम के तहत जब तक दोनों राज्य पेंशनरों के महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमत नहीं होते तब तक उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत नहीं दी जाती है।मप्र में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7750 रुपए और अधिकतम 1 लाख 10 हजार रुपए तक है।
पिछले साल हुई थी महंगाई राहत में 4 फीसदी वृद्धि
बता दे कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में मोहन यादव सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीआर 46% से बढ़कर 50% हो गई है। वही छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनरों की महंगाई राहत में 9% वृद्धि की गई है, जिसके बाद डीआर 230% से बढ़कर 239% हो गई है। ये दरें अक्टूबर 2024 से लागू की गई थी।