कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला क्राइसेस कमेटी की दो दिन पूर्व बैठक में चर्चा के बाद बुधवार को कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने ये फैसला लिया ओर आदेश जारी किया गया है।
कोरोना कर्फ्यू में दवाइयों की दुकान मेडिकल स्टोर्स, गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी आवश्यक सेवाओ पर छूट रहेगी। राशन दुकानों एवं उपार्जन केंद्रों पर खरीदी होगी। कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। सभी प्रकार के ईंधन, परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो खुले रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर आने जाने वाले परीक्षार्थियों एवं परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजकों से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। शासकीय अथवा निजी चिकित्सा संस्था में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी व अन्य अमले को छूट होगी।