अलीराजपुर, यतेन्द्रसिंह सोलंकी। जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की चैन को तोड़ने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे है। इसी तारतम्य में अलीराजपुर कलेक्टर (Alirajpur Collector) सुरभि गुप्ता द्वारा जिले में कोरोना चैन को तोड़ने के लिये दिनांक 29 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू संपूर्ण अलीराजपुर जिले में लागू कर दिया गया था। परन्तु दिनांक 24 अप्रैल को जिला कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने एक संशोधित आदेश जारी कर 30 अप्रैल की रात्रि 10 बजे तक अलीराजपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
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अलीराजपुर कलेक्टर (Alirajpur Collector) सुरभि गुप्ता ने समस्त जिलेवासियों से आह्वान किया है कि कोरेाना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य और कडाई से करें। सभी से आह्वान किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीड एकत्र हो ऐसे पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजन नहीं किये जाए। कोरोना कर्फ्यू का कडाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने संबंधित निर्देश उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिये है।
क्या है आदेश में
जिला कलेक्टर सुरभि गुप्ता द्वारा जारी संशोधित आदेश पत्र क्रमांक/का.व्य./2021/1063 अलीराजपुर दिनांक 24/04/2021 में आदेश किया गया कि कार्यलयीन आदेश क्रमांक 1037-1038 दिनांक 18.04.2021 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील किया गया था। उक्त आदेश की निरन्तरता में कोरोना कर्फ्यू दिनांक 30.04.2021 की रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिये बढ़ाया जाता है। शेष शर्ते पूर्व आदेश की यथावत रहेगी।