Night Curfew: क्या कोरोना मुक्त हैं शराब की दुकानें ? नाइट कर्फ्यू के बावजूद अपने समय पर होंगी बंद

night curfew, liquor shops

इंदौर,स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। इंदौर (indore) और भोपाल (bhopal) में बुधवार यानी कि आज रात से नाइट कर्फ्यू (night curfew) लगेगा। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों (corona cases) को देखते हुए सीएम शिवराजसिंह चौहान (CM Shivraj singh chauhan) ने ये फैसला लेते हुए दो बडे़ शहरों में नाईट कर्फ्यू का एलान कर दिया है जो आज से लागू होगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा लेकिन इस कर्फ्यू से शराब की दुकानों (liquor shops) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या शराब की दुकान तक कोरोना की पहुंच नहीं है या फिर सरकार (government) को राजस्व (revenue) की चिंता इतनी सताती है कि वो शराब दुकान को लेकर कोई निर्णय पर पहुंचना ही नहीं चाहती है।

प्रदेश के दो बड़े शहरों में आज रात 10 बजे हर रोज नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। यहां नाइट कर्फ्यू नहीं बल्कि बाजारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इंदौर में रात्रिकालीन कर्फ्यू के शुरू होते ही अस्पताल, यात्रियों और जरूरी काम से आने-जाने वालों को छूट रहेगी और बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध लागू होगा। वहीं रात 10 बजे के बाद डेयरी, 56 और सर्राफा चौपाटी और किराना दुकानों को छोड़कर दवा, राशन, खान-पान की दुकानें चालू रहेंगी। इसी के तहत शराब की दुकान भी रात साढ़े 11 बजे तक खुली रहेगी। व्यावसायिक संस्थान और बाजार भी 10 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं पेट्रोल पंप खुले रहने की छूट के अलावा औद्योगिक गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों को आने-जाने की छूट रहेगी। इधर, जुलूस और मेले के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन व धरने प्रतिबंधित रहेगें। इसके अलावा बंद हाॅल में 50 प्रतिशत क्षमता या 200 से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी। वहीं विवाह समारोह में 200 लोग और बारात में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा शवयात्रा में 50 तो मुक्तिधाम में केवल 20 लोगों की अनुमति होगी। वहीं मृत्यु भोज में केवल 50 लोगों की ही अनुमति होगी। पिकनिक स्पॉट पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ कोचिंग संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पढ़ाई की जा सकेगी। इसके अलावा इंदौर भोपाल सहित प्रदेश के कुल 10 जिलों में होली, रंगपंचमी के मेले, मिलन समारोह और उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं होली और रंगपंचमी के व्यक्तिगत आयोजन नहीं रोके जाएंगे। मास्क की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मास्क न पहनने वालो को 200 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।


About Author
Pratik Chourdia

Pratik Chourdia

CTO & Digital Head of MP Breaking News