Ashoknagar News: मध्य प्रदेश अशोकनगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई हैं। जहां कत्ल के आरोपियों को आजीवन कारवास और अर्थदंड की सजा मुंगावली कोर्ट के न्यायाधीश अवधेश कुमार श्रीवास्तव की तरफ से सुनाई गई है। दरअसल, एजीपी प्रतिपाल सिंह राजपूत की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर 2020 को थाना सेहराई में फरियादी रावराजा यादव निवासी देवरछी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगभग रात के 2 बजे आरोपी धारा सिंह बंदूक लेकर अपने साथियों कलेक्टर सिंह, देवेंद्र सिंह, चंद्रपाल, गंगाराम, मंगल सिंह और आशाराम उसकी छत पर आए और पुरानी रंजिश के चलते अपशब्द कहने लगे। वहीं जब मेघराज छत पर आया और उन लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा तो उस पर कातिलाना हमला करते हुए उस पर गोली चलाई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
फरियादी ने दर्ज कराई थी शिकायत
फरियादी की तरफ से सेहराई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 294,147,148,149 और आयुध अधिनियम की धारा 25,27 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जिसके बाद विवेचन के लिए न्यायालय में चालान पेश किया गया था।