बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त, अदालत ने दिए FIR के निर्देश

MLA Jajpal Singh Jajji caste certificate: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर एकल पीठ ने विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। इसी के साथ अशोकनगर पुलिस अधीक्षक को उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर से भाजपा विधायक पर अदालत ने 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है।

विधानसभा सदस्यता निरस्त होगी

जजपाल सिंह जज्जी की विधानसभा सदस्यता भी निरस्त होगी। कोर्ट ने विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उनके ऊपर कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेने का आरोप सिद्ध हुआ है। बता दें कि इस जाति को पंजाब में आरक्षण प्राप्त है लेकिन मध्य प्रदेश में ये जाति आरक्षण के दायरे में नहीं आती है। ये मामला साल 2018 में सामने आया जब जज्जी कांग्रेस पार्टी की टिकिट से अशोकनगर विधानसभा सीट से विजयी हुए थे। उस समय उनके सामने बीजेपी से लड्डू राम कोरी थे जो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद कोरी ने हाईकोर्ट में जज्जी के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र को लेकर याचिका दायर की थी। साथ ही चुनाव याचिका भी लगाई थी।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।