DJ वाले बाबुओं की अब खैर नहीं, एसडीएम ने दिए ये निर्देश

अशोकनगर। अशोकनगर शहर में तेज आवाज में बजने वाले डीजे को लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हाल ही में शहर के मैरिज गार्डन संचालकों ने रात 10 बजे के बाद बजने बालो डीजे को बेन करने का फैसला लिया था। एसडीएम ने मानक स्तर से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने वाले लोगों को आगाह करते हुए पत्र जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि अशोकनगर शहर में कुछ डीजे वाले 80 डेसीबेंट की जगह 400 डेसीवेंट तक की आवाज में डीजे बजाते हैं। इनकी इस आवाज से कई सारे लोगों को दिक्कत है। हार्ट के पेशेंटो को इससे भारी परेशानी हो रही। शहर के एक समाजसेवी हैंडल गुरु की मौत का एक कारण तेज डीजे सामने आने के बाद शहर में तेज आवाज में बजने बाले डीजे के खिलाफ लोग मुखर होने लगे थे। लोगों के विरोध के कारण बीते दिनों शहर के मैरिज गार्डन संचालकों ने यह फैसला लिया था कि रात10:00 बजे के बाद कहीं भी अगर कोई डीजे चलता है, तो उसे मैरिज गार्डनो में बैन कर दिया जाएगा।

एसडीएम ने जारी की चेतावनी अशोकनगर एसडीएम सुरेश जादव ने आज एक पत्र जारी करके मैरिज गार्डन, बैंड एवं डीजे संचालजो को चेतावनी जारी की है कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के मानकों के अनुसार अगर तेज आवाज में डीजे चलाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उ पत्र में उन्होंने लिखा है कि तेज आवाज में डीजे चलाने की शिकायत मिल रही है ,साथ ही परीक्षाओं के समय में बच्चों को इनकी आवाज से परेशानी हो रही है। पत्र में लिखा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाए जाएं अन्यथा इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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