बालाघाट, सुनील कोरे। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कलेक्टर (Collector) दीपक आर्य ने रेत के अवैध भंडारण के मामले में दो व्यक्तियों पर 88 लाख 68 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में शीघ्र जमा कराने के निर्देश भी दिये गये है।
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जानकारी के अनुसार तिरोड़ी तहसीलदार द्वारा ग्राम आंजनबिहरी में ज्ञानीराम पिता ढाडू मानेश्वर के स्वामित्व वाली खसरा नंबर 307/2 के 1.214 हेक्टेयर रकबे में 1275 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण पाये जाने पर उसे जप्त कर लिया गया था। रेत का अवैध रूप से भंडारण ग्राम आंजनबिहरी के ही दीपक पिता प्रकाश पुष्पतोड़े द्वारा किया गया था। इसी प्रकार बालाघाट तहसीलदार (Tehsildar) द्वारा ग्राम भटेरा में भोरसिंह पिता तिलकसिंह मोहारे के स्वामित्व वाली खसरा नंबर 247/5/1/1/5 एवं 248/2ख/1/1/5 के 0.025 हेक्टेयर रकबे में भोरसिंह मोहारे द्वारा अवैध रूप से 150 घनमीटर रेत का भंडारण करके रखा गया था। इस पर मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर न्यायालय में इन दोनों प्रकरणों की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के दौरान पाया गया कि दोनों प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दीपक पिता प्रकाश पुष्पतोड़े एवं भोरसिंह मोहारे द्वारा अवैध रूप से रेत का भंडारण किया गया है और मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। इन दोनों प्रकरणों की सुनवाई के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ग्राम आंजनबिहरी के दीपक पिता प्रकाश पुष्पतोड़े पर 79 लाख 68 हजार 650 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार ग्राम भटेरा के भोरसिंह मोहारे पर 09 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों व्यक्तियों को जुर्माने की यह राशि शीघ्र चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है।
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