Betul : जिले में धारा 144 लागू, शादी में अधिकतम 100 लोग, जानिये क्या हैं नए निर्देश

बैतूल, वाजिद खान। महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिले में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी ने गुरुवार देर शाम धारा 144 (section 144) लागू कर दी है। इसी के साथ शादी समारोह में 100 लोग, अंतिम संस्कार में 30 लोगों से अधिक के शामिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा भंडारा, कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं हो पाएंगे।

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य से बैतूल क्षेत्र में आने वाले आमजनों को जिले की सीमा में प्रवेश के दौरान बैतूल-परतवाडा रोड पर खोमई बेरियर, प्रभातपट्टन-वरूड रोड पर गौनापुर बेरियरतथा मुलताई-नागपुर रोड पर खंबारा टोल नाके पर मेडिकल प्रमाण पत्र, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। मास्क, फेस कवर पहनना तथा इस दौरान सुरक्षित दूरी का पालन करना, सैनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने की जवाबदारी संबंधित वाहन चालक-परिचालक की भी रहेगी। जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व चेक पोस्ट पर स्थापित जांच टीम से सभी आमजनों को तापमान चेक कराना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान संदिग्ध गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन कराया जाएगा एवं स्वस्थ लक्षण रहित व्यक्ति को 7 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। जिले की सीमा में मास्क-फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।