बैतूल में 26 व 27 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

बैतूल/वाजिद खान

बैतूल में 26 व 27 जुलाई को जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 23 जुलाई को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश सिंह ने समूचे बैतूल जिले में रविवार एवं सोमवार पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। जिसके तहत शनिवार 25 जुलाई को शाम 8 बजे से मंगलवार 28 जुलाई की प्रात: 5 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

इस दौरान आमजन से अपील की गई है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से पैदल अथवा वाहनों से न निकलें। मेडीकल स्टोर्स को छोडक़र ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेगीं-
-लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडीकल स्टोर को छोडक़र) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
-आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
-बैतूल जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोडक़र आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
-प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
-सभी तरह के शासकीय एवं अशासकीय प्रतिष्ठान (जिला प्रशासन एवं पुलिस कार्यालय, नगरीय निकाय, राजस्व अर्जित करने वाले सभी विभाग/कार्यालय, चिकित्सालय/पैथॉलॉजी लेब एवं क्लीनिक को छोडक़र) पूरी तरह बंद रहेंगे।
-बैतूल जिले की सीमाओं में किसी भी तरह के ऐसे दो पहिया या चार पहिया यात्री वाहन जिन्हें बैतूल जिले के किसी नगर या ग्राम में आना है, का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो हाईवे के माध्यम से मात्र सडक़ पर ही रहेंगे एवं आगामी जिले में प्रवेश करेंगे, वे समुचित प्रमाण पत्र एवं जानकारी देते हुए आवागमन कर सकेंगे।
-इसी प्रकार अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय माल वाहन तथा रेल्वे से माल के परिवहन एवं आने-जाने में पूर्णत: छूट रहेगी। लोडिंग-अनलोडिंग में कार्यरत मजदूर/हम्मालों की आवाजाही संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी/संचालक से प्राप्त परिचय पत्र दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे।
-रेल्वे से यात्रा कर बैतूल जिले में आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन से जिले की सीमा में अन्य शहर या ग्राम में यात्रा करने के लिए मेडिकल टीम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व आदेशों के अनुक्रम में पूर्व व्यवस्था अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मी जैसे मेडीकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा पैरा-मेडीकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी, एंबुलेंस, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें लगे सभी कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी लॉकडाउन अवधि में अपना परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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