बैतूल और रायसेन में भी लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बैतूल । वाजिद खान//रायसेन। दिनेश यादव. कलेक्टर राकेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डीएस भदौरिया ने रविवार 22 मार्च को सायं जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रभावशील किए गए लॉक-डाउन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आगामी आदेश तक समूचे जिले में लॉक-डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए रायसेन जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने भी आदेश जारी किए और कहा 25 मार्च तक तक रहेगा रायसेन जिला लॉकडाउन।

कलेक्टर राकेश सिंह ने लॉक-डाउन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आगामी आदेश तक जिले में प्रात: 6.30 बजे से प्रात: 9.30 बजे तक समाचार पत्रों, दूध एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की जा सकेगी, परन्तु इसके लिए कोई दुकान नहीं खोली जा सकेगी। लॉक डाउन अवधि के दौरान दवा दुकानें एवं सभी अस्पताल खुले रहेंगे। आवश्यक दवाओं की होम डिलेवरी भी की जा सकेगी। बैंकों सहित समस्त कार्यालय एवं शासकीय प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे।
हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। समस्त नगर पालिकाओं की सीमा अन्तर्गत पेट्रोल पम्प बंद रहेंगे। शासकीय अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहन जिन पेट्रोल पम्पों से डीजल अथवा पेट्रोल प्राप्त करते हैं, उन पेट्रोल पम्पों को ऐसे वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल प्रदाय करने की अनुमति रहेगी। विवाह एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। किसी भी नागरिकों को ऐसे आयोजन करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। अथराइज्ड गैस वितरण कम्पनियों को गैस सिलेण्डर की होम डिलेवरी करने की अनुमति रहेगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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