भिण्ड, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) के भिंड जिले के प्रशासन ने किताबों की बिक्री और खरीदारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं। अब अभिभावकों को दुकानदारों से किताबों की पूरी सेट खरीदने की जरूरत नहीं होगी और ना ही दुकानदार अभिभावक या छात्रों को किताबों की पूरी सेट लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अभिभावक वही किताब और कॉपी खरीदेंगे, जो वह ले जाना चाहते हैं। साथ ही सभी स्कूलों को 3 दिन में स्कूलों में इस्तेमाल किए जाने वाले किताबों की लिस्ट और ट्यूशन फी के डिटेल्स जिला अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
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दरअसल, भिण्ड कलेक्टर डॉ सतीश कुमार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने स्कूल में स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल में आने वाली किताबों के पब्लिशर के नाम सहित किताबों के नाम नोटिस बोर्ड पर जरूर लगाएं। साथ ही नोटिस बोर्ड पर पांच दुकानों के नाम शामिल करें, जहां पर स्टूडेंट और अभिभावक किताबों की खरीदारी कर पाए और किताबों के साथ कॉपी, पेन और कवर लेने के लिए भी अभिभावकों को स्कूल और दुकानदार मजबूर नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद यदि इससे जुड़ी कोई शिकायत दर्ज होगी, तो जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। ।