शर्तों के साथ औद्योगिक गतिविधियों को स्वीकृति, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

भोपाल| लॉकडाउन (Lockdown) के चलते प्रभावित हुई औद्योगिक गतिविधियां (Industrial activities) एक बार फिर शुरू होगी| लॉक डाउन के तीसरे चरण में कुछ बंदिशों के साथ औद्योगिक गतिविधियों को नई गाइड लाइन के तहत स्वीकृति दी गई है। प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने राज्य में वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों तथा औद्योगिक एवं मैन्यूफैक्चरिंग आइटम्स के वेयरहाउस के लिए नए गाइडलाइन्स (Guidelines) जारी की है।

सरकार की नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि रेड एवं आरेंज ज़ोन (Red and orange zone) के जिलों के कंटेनमेंट ज़ोन में किसी भी तरह कि औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं रहेगी। इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में (कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर) सभी औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित होंगी। इनको शुरू करने के जिला कलेक्टर से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार, रेड एवं आरेंज ज़ोन के जिलों के नगरीय क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोने के बाहर) में उद्योग संचालित करने के लिये जिला आपदा प्रबंधन ग्रुप से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अन्तर्गत स्पेशल एकॉनामी ज़ोन की सभी इकाईयाँ, निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाईयाँ, राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र/ संस्थान में स्थापित इकाइयाँ, अत्यावश्यक वस्तुएँ जिनमें फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण, हेल्थ केयर उत्पाद की निर्माण इकाईयों तथा इनके निर्माण के लिए मध्यवर्ती और कच्चे माल के निर्माण की इकाइयों और आईटी हार्डवेयर की इकाइयों एवं पैकेजिंग सामग्री की इकाईयों को शामिल किया गया है।


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News