भोपाल| लॉकडाउन (Lockdown) में मिली छूट के बाद भोपाल (BHopal) में अब नए नियम के तहत दुकानें खुलेंगी| अब सभी दुकानों पर अलग-अलग 1, 2 ,3 नम्बर अंकित किये जायेंगे। इन नम्बरों के हिसाब से दिन तय किये गए हैं| कलेक्टर तरुण पिथोड़े (Tarun Pithode) ने बुधवार को धारा-144 के तहत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकान नम्बर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए है।
एक नंबर अंकित की हुई दुकान सोमवार एवं मंगलवार, दो नंबर अंकित की हुई दुकान बुधवार एवं गुरुवार और तीन नंबर अंकित की हुई दुकान शुक्रवार एवं शनिवार को खोली जायेंगी और शहरी क्षेत्र में स्थित दुकानें रविवार के दिन बंद रहेंगी। यह आदेश ऐसे सभी मार्केट क्षेत्र में जहाँ 10 या 10 से अधिक दुकानें है सहित सभी मार्केट पर लागू होगा।