भोपाल| मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संक्रमणमुक्त जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे, अधिकारी शत-प्रतिशत आएंगे।
इसके अलावा निजी कार्यालय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान भी 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत क्षमता में संचालित होंगे। निजी दफ्तर तथा व्यापारिक संस्थानो में कोई कोरोना पॉजीटिव मिलने पर उसे 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब प्रदेश के अधिक संक्रमण वाले जिलों में सप्ताह में 2 दिन लगातार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन रविवार को रहेगा ही, दूसरा दिन शनिवार हो या सोमवार, यह जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय अनुसार तय किया जाएगा। सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक रहेगा।
जो अधिकारी-कर्मचारी गाइड लाइन का पालन नहीं करेंगे, दंडित होंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कड़े निर्देश दिए कि यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी मास्क नहीं लगाता है, फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है अथवा अन्य तरीके से कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करता है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में एक शादी समारोह में कुछ शासकीय अधिकारियों द्वारा गाइड लाइन का उल्लंघन किए जाने को मुख्यमंत्री ने अंत्यत गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।