पटवारियों के लिए नई ट्रांसफर पालिसी, इन शर्तों पर होगा अंतर जिला तबादला

transferr

भोपाल| पटवारियों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए राज्य शासन ने ट्रांसफर पालिसी जारी कर दी है| संविलियन नीति के तहत अपरिहार्य परिस्थितियों में पटवारियों के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे| संविलियन नीति के अंतर्गत पटवारी परीक्षा 2017 का रिजल्ट 26 मार्च 2018 के पूर्व के नियुक्त पटवारी अंतर्जिला संविलियन के लिए ही पात्र होंगे। वहीं इस नीति के अंतर्गत सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर्जिला संविलियन की पात्रता होगी। ऐसे पटवारी जिनके विरूद्ध लोकायुक्त, आपराधिक प्रकरण एवं विभागीय जांच प्रचलित है वह पात्र नहीं होंगे।

आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर द्वारा पटवारियों की संविलियन नीति के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में सभी कलेक्टर (भू-अभिलेख) को निर्देश दिए गए हैं। संविलियन नीति के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निर्धारित की गई है। पटवारी परीक्षा 2017 का रिजल्ट 26 मार्च 2018 के पूर्व के नियुक्त पटवारी अंतर्जिला संविलियन के लिए ही पात्र होंगे। यदि किसी पटवारी के पति या पत्नि पटवारी के पदस्थापना जिले से अन्य जिले में शासकीय अधिकारी, कर्मचारी के रूप में पदस्थ है तो उस पटवारी पर यह शर्ते लागू नहीं होगी अर्थात वह स्थानांतरण के लिए आवेदन करते के लिए पात्र होगा। भले ही उस पटवारी की नियुक्ति 26 मार्च 2018 को अथवा बाद में हुई हो। इस नीति के अंतर्गत सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर्जिला संविलियन की पात्रता होगी। ऐसे पटवारी जिनके विरूद्ध लोकायुक्त, आपराधिक प्रकरण एवं विभागीय जांच प्रचलित है वह पात्र नहीं होंगे।


About Author
न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

न्यूज डेस्क, Mp Breaking News