16 साल बाद आम जनता के अधिकार RTI एक्ट की जीत

Bhopal-State Information Commission : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सूचना आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन मार्कफेड को आरटीआई के अधीन माना है। वही सूचना आयोग के विरुद्ध इस प्रकरण में 16 साल तक अदालत में मुकदमेंबाजी करने के लिए हाईकोर्ट ने मार्कफेड को ₹10000 वकील की फीस प्रतिवादीगण को देने के आदेश जारी किए हैं।

सूचना आयोग के इस फ़ैसले से हुआ था नाराज़ मार्कफेड

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Sushma Bhardwaj