ACCIDENT में बैंक मैनेजर की मौत, बीमा कंपनी को परिजनों को 62 लाख 35 हजार मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश

Bhopal-Death in Accident, Court Orders Compensation : राजधानी ‌की एक अदालत ने आपरेटिव सेंट्रल बैंक के मैनेजर की एक्सीडेंट में मौत के मामले में उनके परिजनों को 62 लाख 35 हजार रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दुर्घटना करने वाले कार के ड्राईवर, मालिक और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। मृतक के परिजनों‌ की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज जयंत शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिए हैं।

इस तरह हुआ था हादसा 


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Sushma Bhardwaj