भोपाल| राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है| जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती बड़ा दी है| कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर गुटका, खैनी व पान मसाला इत्यादि खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबन्ध लगा दिया| ऐसे में अब यहाँ वहाँ थूकने वाले सावधान हो जाए| क्यूंकि ऐसा करने वालों पर अब सीधे एफआईआर होगी|
कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत जारी आदेश के अंतर्गत जिले में सभी सार्वजनिक स्थलों अथवा कार्य स्थल पर सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया है। साथ ही शराब, गुटखा़ और तंबाकू की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि शहर में COVID-19 कोरोना संक्रमण महामारी के चलते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।