RAIL NEWS : रेल सुरक्षा बल भोपाल द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म नम्बर-6 की ओर से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर फुट ओवर ब्रिज पर ऑटो की आवाज लगाते हुए रेल यात्रियों से न्यूसेंस करते पाए गए ऑटो चालकों पर आरपीएफ पोस्ट भोपाल में कार्रवाई की है, RPF ने 7 ऑटो चालकों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 145,147 के तहत मामला पंजीकृत किया गया।
मामला दर्ज
दरअसल स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों को अक्सर यहाँ खड़े ऑटो चालक गंतव्य तक ले जाने के लिए परेशान करते है, कई बार यात्रियों की शिकायत के बाद RPF और GRP ने सख्ती दिखाते हुए ऑटो चालकों को समझाइश भी दी लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ऑटो चालकों की शिकायतें सामने आती रहती है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
इन पर भी की गई कार्रवाई
1- रवि यादव पुत्र छोटे लाल उम्र 38 वर्ष, निवास- म. न. 243 ओल्ड विधानसभा यादव पुरा हुजूर जंगीराबाद भोपाल।
2- सलमान शेख पुत्र साबिर, उम्र 32 वर्ष मकान नंबर- 84 (रईस के मकान में किराए से) डीआईजी बंगला पीजीबीटी कॉलेज भोपाल।
3- मोहम्मद पुत्र मोहम्मद साबिर, उम्र 23 वर्ष, मकान नंबर 8/8 पीजीबीटी कॉलेज के पास कृष्णा कॉलोनी भोपाल।
4- नासिर पुत्र अब्दुल अजीज, उम्र 45 वर्ष, मकान नंबर 34 हमीदिया अस्पताल के पास, फतेहगढ़ भोपाल।
5- सलमान पुत्र मोहम्मद अजीम, उम्र 33 वर्ष, मकान नंबर 79 जूनियर एमआईजी, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल।
6- जीशानुद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन उम्र 30 वर्ष, मकान नंबर 131, राज कॉलोनी छोला, हुजूर भोपाल।
7- जुबेर अली पुत्र जावेद अली उम्र 29 वर्ष, मकान नंबर 63 जीपी नगर यूनियन कॉरबाइट, छोला रोड भोपाल।
यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।