BHOPAL NEWS : नवरात्रि एवं दशहरे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाइन एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के विरूद्व भोपाल पुलिस ने की कानूनी कारवाई की है।
सुप्रीम कोर्ट के है निर्देश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के पालन में भोपाल में भी नवरात्र और दशहरा पर्व से पूर्व ही डीजे संचालकों की कमिश्नर कार्यालय सभागार एवं सभी थानों में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हे दिशा निर्देश दिए गए थे। संचालकों को ध्वनि संबंधी सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया था कि त्यौहारों के दौरान सभी संचालक नियत समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे, जिसके उपरांत सभी थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओव्हर की कार्रवाई की गई थी।
बार बार दी गई चेतावनी
त्यौहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई कि डीजे नियत समय सीमा तक एवं निर्धारित डेसीबल में ही संचालित करें। त्यौहार के दौरान पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी कराई गई तथा दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा बार-बार समझाइश के बाद भी उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे को चिन्हित कर संचालकों के विरूद्व बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 एवं वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओ के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।
डीजे का तेज शोर नुकसानदायक
डीजे के अत्यधिक शोर से वृद्व, बीमार एवं आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं पुलिस को भी शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्क्त हुई। कार्रवाई आगामी समय में भी जारी रहेगी। सभी डीजे को जप्त कर न्यायालय में पेश किया जायेगा।