भोपाल।
राजधानी में कल 24 जुलाई रात 8:00 बजे से 10 दिनों के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। इस दौरान जिला कलेक्टर के आदेश पर शहर के पूरे नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू रही। लॉकडाउन की अवधि 4 अगस्त को सुबह 5:00 बजे खत्म होगी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का लुलंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए प्रशासन ने पुलिस को फ्री हैंड दिए हुए है। वहीं नियमों की देखरेख और इनका पालन करवाने के लिए करीबन ढाई हजार पुलिसकर्मियों को पूरे शहर में तैनात करवाया गया है। घर से बाहर निकले पर कोई व्यक्ति पाया जाता है और पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब मिलने पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कि जाएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
लॉकडाउन की अवधि में सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे, वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि सभी राज्य स्तरीय सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी वहीं सिर्फ 30 फीसदी कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर आवश्यक समान के लिए सिर्फ कुछ दूर जाने की ही इजाजत होगी। घर से निकले समय अपने साथ अपना पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा। पुलिस द्वारा पूछताछ पर घर से निकलने का कारण बताना आवश्यकता होगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी घर से निकलने पर अपने साथ पास रखना अनिवार्य होगा। आवश्यक सामानों की सप्लाई करने वाले लोगों को भी अपने साथ पास रखना अनिवार्य होगा। इसमें दवाई, दूध, टेलिकॉम के कर्मचारी, फल सब्जी, ट्रांसपोर्टेशन वाले आदी शामिल है।
घर-घर होगा स्वास्थ्य सर्वे
वहीं पुलिस द्वारा कॉलोनी और मोहल्लों में लोगों को लॉकडाउन के नियम और आवश्यक सूचनाएं देने के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी। दुग्ध संघ और नगर निगम के वाहनों से लोगों को कोरोना से किस तरह खुद को सुरक्षित रखे इसकी जानकारी लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाएगी। वहीं नगर निगम के द्वारा संक्रमित इलाकों में सैनेटाइजेशन का काम, जरूरी सामानों की सप्लाई और जरूरतमंदों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के द्वारा घर-घर जा कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा।