भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राजधानी भोपाल में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में संशोधन किया गया है। कलेक्टर ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए किराना और सांची मिल्क पार्लर को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा 20 सितंबर को जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 09 के संबंध में स्पष्ट किया है कि किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। वहीं बाकी पाबंदियां 20 सितम्बर को जारी आदेश अनुसार यथावत रहेंगे।
बता दें कि बीते दिनों जारी आदेश में कहा गया था कि सभी दुकानें रात 8:00 बजे बंद करना होंगी। सिर्फ केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान की दुकानें रात 8:00 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। इसके बाद अब बुद्वार को संसोधित आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि किराना दुकानें एवं सांची पार्लर रात्रि 8:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी।
पूर्व में जारी किये गए थे यह आदेश
💠रात्रि 10:30 से सुबह 6 बजे तक केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति रहेगी
💠जिला मजिस्ट्रेट श्री @AvinashLavania द्वारा धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश जारी किए हैं। pic.twitter.com/5RKyGBSHwI
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) September 20, 2020