परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, अब प्रदेश में बसों एवं मालवाहक वाहनों के पंजीयन पर कर में मिलेगी छूट

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP Transport Department) के बस ऑपरेटर और मॉलवाहक वाहनों के स्वामी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है बता दें कि प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं मालवाहक वाहनों को कर राहत देने के लिये  परिवहन विभाग ने मॉलयानों के कर का युक्तिकरण करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कर की दरों में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य मंत्रालय में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Transport Minister Govind Singh Rajput) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

बता दें कि राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मप्र के बस ऑपरेटर और मॉलवाहक वाहनों के स्वामी प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने की वजह से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लेते हैं। जिससे प्रदेश को राजस्‍व की हानि हो रही है, इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए मप्र में नेशनल परमिट पर संचालित होने वाली बसें मासिक कर ज्‍यादा होने के कारण अन्‍य राज्‍यों में पंजीयन के लिए चली जाती हैं। इसे कम करने के लिए अब नेशनल परमिट की बसों में प्रति सीट 700 रुपये प्रतिमाह की जगह अब 200 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह करने का निर्णय लिया जा रहा है। परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि मोटरयान कर में छूट देने से जहाँ राज्य में वाहनों का पंजीकरण बढ़ेगा वहीं राज्य में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा।


About Author
Amit Sengar

Amit Sengar

मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”