भोपाल| प्रदेश में लागू किये गए लॉक डाउन के बीच प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश वासियों को बड़ी राहत दी है| लॉक डाउन के चलते बिजली बिल जमा करने में देरी पर अब जुर्माना नहीं लगेगा| सरकार ने 15 मई तक बिल जमा करने पर कोई जुर्माना वसूल नहीं करने का फैसला लिया है।
इस फैसले के दायरे में घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता आएंगे। इसके अलावा एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया| इसमें सभी श्रेणी के उपभोक्ता यदि लॉकडाउन के चलते अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान सामान्य तारीख तक कर देते हैं तो एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अगले बिल में दी जाएगी।
लॉकडाउन के चलते बिल जमा करने में हो रही परेशानियों को लेकर मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने सोमवार को ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव दिया था कि 15 मई तक बिल जमा करने पर विलंब अधिभार (जुर्माना) न लगाया जाए।