भोपाल।विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता शून्य करने के बाद सियासत जमकर गर्माई हुई है। एक तरफ विधायक प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट की शरण ली है वही दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों का डेलिगेशन राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा । यहां बीजेपी ने राज्यपाल से लोधी के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
इस मौके पर बीजेपी ने रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 191 का हवाला दिया ।वही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने कहा कि जो फैसला लिया गया है वह न्याय संगत नहीं है, इसीलिए राज्यपाल से मांग करेंगे की सचिवालय का लिया गया फैसला निरस्त किया जाए।यह निर्णय साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है, धारा 191 का दुरुपयोग है। इसके साथ ही उन्होने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ही स्वयं गलत प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष या सचिवालय इस पर कोई फैसला नहीं दे सकता।अंतिम फैसला राज्यपाल को ही लेना होगा।
बता दे कि स्पेशल कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को पवई विधायक प्रहलाद मोदी की विधानसभा रिक्त घोषित करते हुए विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। जिसके बाद से ही सियासत गर्माई हुई है। बीजेपी ने इसके लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। भाजपा विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने सोमवार कोभोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट मे ं याचिका दायर की है।याचिका में प्रहलाद सिंह लोधी ने हाई कोर्ट से मांग की है कि भोपाल स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए यह कहा गया है कि राजनीति से ओतप्रोत होते हुए उन पर स्पेशल कोर्ट ने कार्यवाही की है, याचिका में ये भी कहा गया है कि उनको अपनी बातें रखने का अवसर भी नही दिया गया लिहाजा उन पर जो भी कार्यवाही हुई है वो गलत है। जिसके बाद आज बीजेपी विधायकों का डेलीगेशन आज राज्यपाल के पास पहुंचा और सदस्यता के आदेश को निरस्त करने की मांग की।