भोपाल | पवई सीट से विधायक प्रहलाद लोधी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान की एकलपीठ ने पवई के भाजपा विधायक को राहत देते हुए फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है। इसके तहत 7 जनवरी 2020 तक के लिए सजा पर अंतरिम रोक कायम रहेगी। प्रह्लाद लोधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा में ख़ुशी की लहर है| भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दावा किया है कि दंडादेश पर हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब लोधी की सदस्यता यथावत हो जाएगी। उच्च न्यायालय के आज के आदेश ने साबित कर दिया है कि पवई विधायक प्रह्लाद लोधी के विषय में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः राजनैतिक द्वेषतापूर्ण और अपरिपक्व था। सरकार को बहुमत में लाने के लिए यह फैसला लिया था| वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसले पर कहा न्याय के मंदिर में न्याय मिला है|
शिवराज ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जल्दबाजी में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कांग्रेस के दवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया था, हमें पूरा विश्वास था हमें न्याय मिलेगा । वहीं राकेश सिंह ने कहा मप्र विधानसभा ने जिस हड़बड़ी में विधायक की सदस्यता समाप्त की गई थी। इससे पूरे प्रदेश और देश में एक गलत संदेश गया था। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे विधानसभा में उनका बहुमत बना रहे, जबकि केस में तहसीलदार ने खुद माना था कि मारपीट करने वालों में दो प्रहलाद लोधी थे। इसके बावजूद लोधी को दो साल की सजा मिली और इसके साथ ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
बता दें कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता समाप्त कर दी थी। भोपाल की विशेष अदालत के फैसले को अपील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही अंतरिम आवेदन के जरिए सजा पर रोक की मांग की गई। बुधवार को आवेदन पर बहस पूरी होने के बाद सुरक्षित आदेश गुरुवार को जारी किया गया। प्रह्लाद लोधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है|