भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होना है। लेकिन अब तक तय नही हो पाया है कि अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की बैठक व्यवस्था कहा होगी। लोधी की विधानसभा में बैठक व्यवस्था को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। लोधी की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर के आदेश के बाद उनका सदन में बैठना अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिका है।हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि लोधी जरुर विधानसभा में बैठेंगे। इसको लेकर अब सत्तापक्ष और विपक्ष मे बयानबाजी का दौर शुरु हो गया है।
![कैबिनेट मंत्री बोले-लोधी विधानसभा आये तो स्पीकर ले सकते हैं मार्शलों की मदद](https://mpbreakingnews.in/wp-content/uploads/2020/01/212820191340_0_Capture.jpg)
कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रह्लाद लोधी को अवांछित सदस्य बताया। प्रह्लाद लोधी के विधानसभा में आने पर कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि लोधी अवांछित सदस्य है, उनका विधानसभा में आने का सवाल ही नही उठता। अगर लोधी विधानसभा आये तो नियमों के मुताबिक स्पीकर एनपी प्रजापति मार्शलों की मदद ले सकते हैं। वही कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अब आगे जो भी होगा, विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे।
बता दे कि आपराधिक प्रकरण में दो साल की सजा के बाद भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के सदस्यता समाप्त किए जाने के फैसले से प्रभावित हैं और इसके बाद वे हाईकोर्ट से स्थगन ले आए। सरकार उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है।मामला अदालत में होने से उनकी विधानसभा की सदस्यता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। संबंधित सभी पक्ष अधिनियम और अदालत की राहत के आदेशों को अपनी-अपनी तरह से परिभाषित कर रहे हैं। इससे उनके विधानसभा की बैठक व्यवस्था पर भी असमंजस की स्थिति है।