Bhopal- Case of youth’s death in custody, FIR on four policemen including TI: राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाने में आरोपी की हिरासत में आग लगाने के मामलें में टीआई सहित चार पुलिसकर्मियों पर गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, घटना फरवरी 2019 की है।
यह था मामला
भोपाल थाने की हवालात में आगजनी की घटना 26 फरवरी, 2019 को हुई थी। यहां थाने में दर्ज 28/19 धारा 354-घ/376-2-एन/506/3/4 छेड़छाड़, बलात्कार, धमकाने और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में आरोपी राजकुमार उर्फ आरके परमार पिता प्यारेलाल परमार उम्र 25 साल को गिरफ्तार किया गया था। वह बागसेवनिया थाना क्षेत्र के बागमुगालिया स्थित पुरानी बस्ती में रहता था। आरोपी आरके परमार को हिरासत में लेकर हवालात में रखा गया था। ठंड के मौसम के चलते उसे लॉकअप में कंबल दिया गया था, आरोपी ने इसी कंबल में आग लगाकर खुद को लपेट लिया था, आरोपी ने घटना को थाने के लॉकअप में अंजाम दिया था, उसको नाजुक हालत में पहले हमीदिया फिर बंसल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। जहां 1 मार्च, 2019 को उसने दम तोड़ दिया था।
जांच में निकला निष्कर्ष
घटना के बाद कटारा हिल्स पुलिस मर्ग 05/19 दर्ज किया था। मामला कस्टोडियल डेथ का था। इसलिए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। यह रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर कार्यालय में लंबित थी। जिस पर 11 अप्रैल, 2023 को अगली कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। राजकुमार परमार के मौत की सूचना बंसल अस्पताल से डॉक्टर वी के वर्मा ने दी थी। मौत के इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी केएल दांगी, हवलदार 2228 भानू प्रताप, हवलदार 2589 सुभाष त्यागी और आरक्षक 3671 राघवेंद्र की लापरवाही पाई गई। जिसमें पुलिस अधिकारियों ने कटारा हिल्स थाने में ही 77/23 धारा 304-ए का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए। केएल दांगी को उस वक्त थाने से हटा दिया गया था। वहीं हवलदार 2228 भानू प्रताप, हवलदार 2589 सुभाष त्यागी और आरक्षक 2671 को भी लाइन हाजिर कर दिया गया था। जांच में पता चला है कि राजकुमार परमार तक माचिस लापरवाही से पहुंची थी। मतलब साफ है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद सही तरीके से तलाशी नहीं ली गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच रिपोर्ट बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी।