भोपाल। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (Shivraj Singh) द्वारा घोषित’ मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण’ योजना शुरू की गई है जिसका लाभ अब योद्धाओं को आसानी से मिल सकेगा। जहां अब बिजलीकर्मीयो को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे पहले राजस्व विभाग द्रारा दिनाक 17 अप्रैल 2020 को “मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना” के विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। जिसमे गृह, राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मियो कों पात्र माना गया जो कि कोविड – 19 में सेवा के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्रारा अधिकृत किये गए थे। इस योजना का लाभ कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर मिलेगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिवराज सरकार की तरफ से यह एक अहम कदम उठाया गया।
दरअसल, प्रमुख सचिव ऊर्जा नितेश व्यास ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कम्पनियों के विद्युत उत्पादन गृहों, उप केन्द्रों और अन्यत्र मैदानी पदस्थापना पर तैनात एवं ड्यूटी में लगाये गए अधिकारियों-कर्मचारियों (नियमित, संविदा तथा आउटसोर्स) की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करें। योजना के निर्देशों में इस तरह का प्रावधान (कंडिका-3.4) है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा है कि कोरोना संकट में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 महामारी के दौरान सतत् विद्युत प्रदाय कार्य पर तैनात हैं। कोविड-19 के दौरान चिकित्सा, जल प्रदाय, बैंकिंग, दूरसंचार एवं प्रिंट तथा पब्लिक मीडिया जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को विद्युत की उलब्धता बनाये रखना आवश्यक है। यही नहीं, इस दौरान लॉकडाउन करते हुए नागरिकों से घर में रहने की अपेक्षा की गई है और ग्रीष्मकाल में जनसाधारण की घर में उपस्थिति को सुविधाजनक (Comfortable) बनाने के लिये भी विद्युत की उपलब्धता बनाये रखना आवश्यक है।
इस योजना के तहत दावेदार को 50 लाख का भुगतान होगा। क्वारेन्टाइन पीरियड या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान नहीं करना होगा योजना में दी गई राशि पात्र कर्मी द्रारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी।