भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लॉकडाउन (Lockdown) 30 जून तक बढ़ाने के एलान के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj SIngh Chauhan) ने कई बड़ी घोषणाएं भी की| बिजली बिल (Electricity Bill) में राहत देते हुए सीएम ने फिक्स चार्ज को जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। अक्टूबर से छह किस्तों में भुगतान करना होगा। इसमें भी ब्याज नहीं लगेगा।
सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर-घरेलू,गैर-औद्योगिकी , निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे – दुकानें, शोरूम, अस्पताल , रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून तक के बिजली बिलों के फ़िक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर से मार्च 2021 के मध्य 06 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों दुकानदारों छोटे व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी।
बिजली बिल में बड़ी राहत
संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये या उससे कम आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा। वहीं ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे लेकिन मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये से कम आए थे किन्तु मई,जून और जुलाई माह में रूपये 400 से ज्यादा आये हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड का लाभ होगा।
एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रूपये 10,000/- अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रूपये होगी। सभी 3 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मॉंग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की सुविधा दी गयी थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।
सीएम ने की यह बड़ी घोषणाएं
-प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर को कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहाँ भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।
-महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।
-छोटे व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी।