भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल जिला कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 18 फरवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है, वहां पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। धारा 144 वाले क्षेत्रों में जुलूस, प्रदर्शन और सभायें आयोजित नहीं की जा सकेंगी।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसर सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में धरना, पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है। यह आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।