परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की शिकायत आयकर विभाग में, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

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Bhopal Congress Complaint Minister Govind Rajput Income Tax Office : मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के. के. मिश्रा के नेतृत्व में आयकर विभाग के दफ्तर पहुंचकर मप्र शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बेनामी संपत्ति रखने के खिलाफ प्रामाणिक दस्तावेज़ बेनामी प्रोहिबिशन विंग के डिप्टी कमिश्नर अवध बिहारी पंवार को सौंपते हुए शिकायत कर जांच किये जाने और संपत्ति जब्त किये जाने की मांग की है। गौरतलब है कि यह मामला विधानसभा के हाल ही में हुए शीतकालीन सत्र में भी उठा था।

यह है शिकायत 
मिश्रा ने शिकायत करते हुए कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वर्ष 2020 से अब तक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक मंत्री राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत अर्जित की है, जिसके जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई बेनामीदारों के नाम से अचल संपत्ति खरीदी है। ऐसे ही एक प्रकरण में गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के ग्राम भापेल में एक ज़मीन खरीदी है, जिसका सर्वे नंबर 1327/1, नाप 2.335 हेक्टेयर, पटवारी हल्का नंबर 19, आरएनएम नरयावली, विकास खंड राहतगढ़, तहसील एवं जिला सागर है, उन्होंने अपनी सास श्रीमती लाडकुंवर राजपूत पत्नी विश्वनाथ सिंह राजपूत निवासी ग्राम गिरहानी, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश के नाम से रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा जिसकी दिनांक 7 सितंबर 2021 एवं जिसका ई रजिस्ट्रेशन नंबर डच्33712021 A1761570 श्रीमती कल्पना सिंघई पत्नी स्वर्गीय सतीश कुमार सिंघई निवासी मकान नंबर 5, सत्यनारायण रापटा, चेत्यालय के करीब, तहसील एवं जिला सागर मध्य प्रदेश से खरीदी है। श्रीमती लाडकुंवर राजपूत एक गृहिणी हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष है एवं उनका कोई स्वतंत्र आय का स्त्रोत नही है। इसलिए गोविंद सिंह राजपूत ने उक्त जमीन उनकी गैरकानूनी तरीके से अर्जित दौलत से खरीदी है।

लगाया आरोप 
के के मिश्रा ने शिकायत में कहा कि गोविंद सिंह राजपूत का बेनामी लेनदेन जो कि उन्होंने लाडकुंवर राजपूत के नाम से उक्त जमीन खरीदी है यह इस तथ्य से स्थापित होता है कि गोविंद सिंह राजपूत ने यह जमीन रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के द्वारा जिसकी दिनांक 29/8/2022 एवं ई रजिस्ट्रेशन नंबर 33712022 A1888219 है, अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। यह गिफ्ट डीड स्थापित करता है कि यह बेनामी लेनदेन है जो कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट,1988 के सेक्शन 2(9) के तहत वर्णित है और यह एक अपराध है सेक्शन 53 एक्ट,1988 के तहत। यह संज्ञान योग्य है कि ऐसे ही एक केस में इनकम टैक्स विभाग के बेनामी विंग द्वारा एम. ए. खान (रिटायर्ड आईएएस) की बेनामी संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है जो कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थीं। इसलिए ऐसी ही कारवाई की अपेक्षा गोविंद सिंह राजपूत के केस में की जाती है, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि राजपूत मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं।

इसी तरह गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम भापेल स्थित ज़मीन जिसका सर्वे नंबर 1322/1/1,1322/2,1323/1/1 एवं 1323/2 नाप 6.1120 हेक्टेयर, तहसील एवं जिला सागर, मध्य प्रदेश उनके साले एवं सास के नाम से दिनांक 7-8 सितंबर 2021 को खरीदी है एवम बाद में वही जमीन अपनी धर्मपत्नी सविता सिंह को जुलाई-अगस्त 2022 में गिफ्ट करवा दी।यह बात जानकारी में रहे कि गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोग इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वे एक ही साल में ये जमीन खरीद करके गोविंद सिंह जी को गिफ्ट कर दें। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ससुराल पक्ष के लोगों की आय के स्त्रोत इतने नहीं है कि वे ऐसी जमीन खरीद सकें। मिश्रा ने मांग की कि शिकायत में वर्णित सभी सबूतों एवं तथ्यों के मद्देनजर शिकायत में वर्णित बेनामी संपत्तियां अटैच करें एवं गोविंद सिंह राजपूत एवम उनके सहयोगियों पर कारवाई करें।


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Harpreet Kaur

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