भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसम्बर से शुरू होना है| वहीं सबकी नजर पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को लेकर विधानसभा के फैसले पर टिकी है| सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब तक यह लोधी की सदस्यता बहाली नहीं की गई है| प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाली को लेकर स्पीकर एनपी प्रजापति इस हफ्ते निर्णय ले सकते हैं। हालांकि शनिवार तक विधानसभा सचिवालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अधिकृत जानकारी नहीं थी। भाजपा विधायक दल लोधी की सदस्यता बहाली को लेकर आज-कल में स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मप्र हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद लोधी की सदस्यता बहाल होने की संभावना बढ़ गई है। अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले लोधी की सदस्यता बहाल हो सकती है। विधानसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि लोधी मामले में अभी भी विशेषज्ञों से सलाह मांगी जा रही है। क्योंकि मप्र हाईकोर्ट ने लोधी की सजा को माफ नहीं किया है, बल्कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई है। ऐसे में लोधी की सदस्यता बहाल की जाना जरूरी है या नहीं। हालांकि स्पीकर एनजी प्रजापति ने कहा है कि वे इस मामले में उचित समय पर उचित फैसला लेंगे।
उल्लेखनीय है कि पवई विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ लंबित केस की सुनवाई में पिछले महीने भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी| भोपाल कोर्ट की सजा के खिलाफ लोधी ने हाई कोर्ट में अपील की थी जहां से उन्हें राहत मिली और सजा पर जनवरी 2020 तक रोक लगा दी गई| इस बीच सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी खारिज हो गई| जिसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को जल्द ही सदस्यता को लेकर फैसला लेना है| सदस्यता बहाली के निर्णय में देरी पर भाजपा लगातार स्पीकर और कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं प्रहलाद लोधी को गाजे बाजे के साथ विधानसभा ले जाने की तैयारी की जा रही है|